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सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश, लॉकडाउन लागू करने पर करें विचार

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देश में कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. लगातार जारी कोरोना विस्फोट और डिस्चार्ज किए गए लोगों की तुलना में नए मरीजों की संख्या में वृद्धि की वजह से सक्रिय मामलों की संख्या 34 लाख के पार पहुंच गई है.

नए मामलों की संख्या में भारी वृद्धि के बाद ज्यादातर राज्यों में अब अस्पतालों पर बोझ बढ़ गया है. स्थिति यह है कि अस्पताल में भर्ती होने के लिए लंबी वेटिंग चल रही है. Supreme Court Lockdown Instructions

इसलिए कई राज्य अपने स्तर पर लॉकडाउन लागू भी कर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन लगाने का दिया निर्देश Supreme Court Lockdown Instructions

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्यों की सरकारों को निर्देश दिया है कि कोरोना के बढ़ते आतंक पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन पर विचार करना चाहिए.

इतना ही नहीं कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि लोक कल्याण के हित में और दूसरी लहर के वायरस की चैन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकते हैं.

प्रभावित लोगों के लिए इंतजाम के बाद लगे लॉकडाउन Supreme Court Lockdown Instructions

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि जिन लोगों पर लॉकडाउन का असर पड़ सकता है, उनके के लिए खास इंतज़ाम किए जाएं.

इतना ही नहीं कोर्ट ने ये भी कहा कि तालाबंदी लगाने से पहले केंद्र और राज्य की सरकारों को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कम से कम लोगों पर पड़े.

इसके लिए असर पड़ने वाले लोगों के लिए विशेष व्यव्यवस्था पर कोर्ट ने जोर दिया.

ओडिशा और हरियाणा में लॉकडाउन Supreme Court Lockdown Instructions

देश में कोरोना के बढ़ते आतंक की वजह से अब राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर रही हैं.

ओडिशा के बाद आज हरियाणा सरकार ने भी एक हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान किया है. हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ऐलान किया है कि 3 मई यानी कल से अगले सात दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा.

इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाएं बंद रहेंगी. लोगों को सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा. Supreme Court Lockdown Instructions

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