अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय बीते दिनों कोरोना के दैनिक मामलों में दर्ज की जा रही वृद्धि के मामले पर नगर निगम को फटकार लगाया था. जिसके बाद एएमसी एक परिपत्र जारी किया था कि शहर में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को 72 घंटे पहले का आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आना होगा. अगर रिपोर्ट निगेटिव आती है तभी शहर में एंट्री मिलेगी. इस आदेश के बावजूद हकीकत कुछ अलग ही नजर आ रही है. कालूपुर रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों का RT-PCR टेस्ट नहीं किया जा रहा है. AMC Court Order Negligence
AMC की लापरवाही AMC Court Order Negligence
दूसरे राज्यों से गुजरात आने वाले यात्रियों के लिए आरटी पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है. अहमदाबाद के नागरिकों को दी गई छूट पर उच्च न्यायालय के फटकार के बावजूद अहमदाबाद नगर निगम की घोर लापरवाही दिख रही है. कालूपुर रेलवे स्टेशन पर अन्य राज्य से आने वाले एक भी यात्री का RT-PCR टेस्ट नहीं किया जा रहा. जिससे अहमदाबाद में कोरोना के बढ़ने का खतरा बरकरार है.
आरटी-पीसीआर रिपोर्ट निगेटिव होने पर शहर में मिलेगी एंट्री AMC Court Order Negligence
गौरतलब है कि बीते दिनों इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय ने चर्चा किया था. जिसके बाद कोर्ट ने अहमदाबाद नगर निगम को भी इस मुद्दे पर फटकार लगाते हुए कहा कि अहमदाबाद नगर निगम सरकार से अलग है क्या? इसलिए यह नियम उस पर लागू नहीं होता है. नगर निगम ने कुछ दिन पहले अहमदाबाद के आधार कार्ड धारक को टेस्ट से मुक्ति देने का ऐलान किया था. AMC Court Order Negligence
गुजरात हाईकोर्ट के फटकार के बाद अहमदाबाद नगर निगम द्वारा 5 अप्रैल को घोषित नियम को निरस्त कर दिया गया है. इसलिए अब 27 मार्च को राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिपत्र लागू होगा. दूसरे राज्य से अहमदाबाद में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 72 घंटे पहले का आरटी पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आना होगा. AMC Court Order Negligence
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