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सूरत ट्रैफिक पुलिस ने गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर नहीं बल्कि साइकिल चलाने पर थमा दिया मेमो

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सूरत: गुजरात के डायमंड सिटी सूरत से एक अजीब मामला सामने आया है. पुलिस ने रोंग साइड साइकिल चालक को मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान थमा दिया है. मेमो की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चर्चा का विषय बन गया है. Surat cyclist memo

साइकिल को गलत दिशा में चलाने पर मिला मेमो Surat cyclist memo

मिली रही जानकारी के अनुसार सूरत ट्रैफिक पुलिस ने सचिन जीआईडीसी से जीआव बुडिया गांव की ओर जाने वाले 90 लोगों को नियमों का पालन नहीं करने पर मेमो दिया था. इसमें एक अधेड़ उम्र का राज बहादुर यादव भी शामिल है. साइकिल चालक राज बहादुर को भी पुलिस नियमों का पालन नहीं करने पर मेमो थमा दिया है. जो मोटर व्हीकल सेक्शन (एमवी एक्ट) के तहत था. Surat cyclist memo

मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान काटने बढ़ा विवाद Surat cyclist memo

सूरत पुलिस की एक और लापरवाही सामने आई है. मेमो देने का अधिकार भी हेड कांस्टेबल या उच्च पद के अधिकारी के पास होता है. लेकिन महिला कांस्टेबल कोमल डांगर ने साइकिल चालकर रोंग साइड में साइकिल चलाने को लेकर मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक चालान जारी कर दिया. कोर्ट मेमो है इसलिए यादव को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ेगा. Surat cyclist memo

मामला सामने आने के यातायात विभाग के एसीपी एचडी मेडवा ने पुलिस विभाग का बचाव करते हुए कहा, मेमो में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा लिखना गलत है. हम इसमें सुधार करेंगे. सचिन जीआईडीसी से बुड़िया गांव जाने वाली सड़क पर वाहन चालक जान जोखिम में डालकर डिवाइडर पार कर रहे हैं. जिससे लगातार हादसे हो रहे हैं. जिसकी सूचना हमने हाईवे अथॉरिटी को भी दी है. साथ ही इलाके में विशेष टीमें तैनात की जा रही है जो रोंग साइड जाने वाले लोगों को मेमो दे रहे हैं. Surat cyclist memo

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