गांधीनगर: गुजरात में लव जिहाद कानून पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत का मंजूरी का मुहर लगने के बाद प्रभावी कानून बन गया है. लव जिहाद संशोधन विधेयक को लेकर मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी ने बड़ा फैसला लिया है. गुजरात में लव जिहाद कानून 15 जून से लागू हो जाएगा. इस कानून को राज्य में लागू किया जा रहा है ताकि कोई भी लालच, जबरदस्ती या किसी भी तरह की हिंसा कर किसी का धर्म परिवर्तित न करवा सके. love jihad law will be implemented in gujarat
राज्यपाल लगा चुके हैं मंजूरी की मुहर love jihad law will be implemented in gujarat
गौरतलब है कि बीते दिनों गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मंजूरी का मुहर लगा दिया था. जिसके बाद गुजरात में लव जिहाद को लेकर प्रभावी कानून बन गया था. इस कानून के तहत धोखाधड़ी से शादी करके जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है. love jihad law will be implemented in gujarat
धर्म छुपाकर शादी करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई love jihad law will be implemented in gujarat
गौरतलब है कि बीते दिनों गुजरात विधानसभा में लव जिहाद विधेयक भारी हंगामे के बीच पास हो गया था. गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने बिल के सिलसिले में जानकारी देते हुए बताया था कि जो लोग तिलक लगाकर हाथ में धागा बांधकर हिंदू या अन्य धर्म की लड़की के साथ छल कपट करते हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा. इस विधेयक के मुताबिक, धर्म छुपाकर शादी करने वालों के खिलाफ 5 साल की सजा और 2 लाख जुर्माने का प्रावधान होगा. वहीं नाबालिक से शादी करने पर सात साल की सजा तीन लाख का जुर्माने का प्रावधान है. कानून की अवलेहना करने वालों को 3 लाख रुपये का जुर्माना और 7 साल की जेल का प्रावधान है. love jihad law will be implemented in gujarat
कई भाजपा शासित राज्य सरकारों ने उत्तर प्रदेश के नक्सेकदम पर चलते हुए लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का दावा किया था. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात सरकार ने इसे कानून बना दिया है. गुजरात में अब लव जिहाद कानून 15 जून से लागू हो जाएगा. love jihad law will be implemented in gujarat
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