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अफ्रीका में महात्मा गांधी की परपोती को 7 साल की सजा, धोखाधड़ी का आरोप

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दक्षिण अफ्रीका के डरबन की एक अदालत ने महात्मा गांधी की 56 वर्षीय परपोती को सात साल जेल की सजा सुनाई है. उनके ऊपर धोखाधड़ी का आरोप है. अदालत ने सोमवार को आशीष लता रामगोबिन को दोषी ठहराया. 56 साल की आशीष लता पर 60 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगा है. Mahatma Gandhi great-granddaughter sentenced to 7 years

आशीष लता रामगोबिन को एक अदालत ने 60 लाख दक्षिण अफ्रीकी रैंड (3 करोड़ 22 लाख 84 हजार 460 भारतीय रुपये) के धोखाधड़ी मामले में दोषी ठहराया है.

आशीष लता रामगोबिन पर बिजनेसमैन एसआर महाराज को ठगने का आरोप लगा है. एसआर महाराज ने भारत से non-existent consignment के लिए सीमा शुल्क और आयात शुल्क को समाप्त करने के लिए लता रामगोबिन को 6.2 मिलियन रुपये अग्रिम दिए था. Mahatma Gandhi great-granddaughter sentenced to 7 years

जब 2015 में लता रामगोबिन के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ, तो राष्ट्रीय शिकायत प्राधिकरण (एनपीए) के ब्रिगेडियर हुंगवानी मुलुदजी ने कहा कि उन्होंने संभावित निवेशकों को यह समझाने के लिए नकली बिल और दस्तावेज उपलब्ध कराए थे कि भारत से तीन कंटेनर भेजे जा रहे थे. Mahatma Gandhi great-granddaughter sentenced to 7 years

सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि लता रामगोबिन ने अगस्त 2015 में न्यू अफ्रीका अलायंस के फुटवियर डिस्ट्रीब्यूटर्स के डायरेक्टर महाराज से मुलाकात की थी. कंपनी कपड़े, लिनन और जूते का आयात और बिक्री करती है. Mahatma Gandhi great-granddaughter sentenced to 7 years

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