अहमदाबाद: गुजरात हाई कोर्ट में आज कोरोना वायरस को लेकर सुनवाई हुई. सरकार की ओर से कोर्ट में एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी पेश हुए. कोर्ट कमल त्रिवेदी ने दलील दिया कि लोग नियमों का पालन कर रहे हैं इसलिए मास्क नहीं पहनने पर लगाने वाले जुर्माने की राशि को कम कर दिया जाना चाहिए. दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सवाल किया कि क्या सभी लोग मास्क पहन रहे हैं. तीसरी लहर दस्तक देने को तैयार है अगर राज्य में 50 फीसदी लोगों का टीकाकरण हो जाए तब कोर्ट जुर्माना की राशि करने पर विचार करेगा. Gujarat High Court masks Fine Amount
जुर्माना की राशि कम करने से कोर्ट का इनकार Gujarat High Court masks Fine Amount
कोरोना के दैनिक मामलों में दर्ज की जा रही गिरावट के बाद नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग को कम करने के लिए दलील दी गई. कोर्ट में एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने कहा कि पुलिस मास्क दंड के नाम पर लूट चला रही है इसलिए जुर्माने की राशि कम की जानी चाहिए. Gujarat High Court masks Fine Amount
संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी का राज्य सरकार ने किया दावा
कोर्ट में सरकार ने दावा किया कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से सभी तैयारियां कर ली गई है. संभावित तीसरी लहर के खतरे को कम करने के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है. Gujarat High Court masks Fine Amount
गौरतलब है कि गुजरात में कोरोना के नियमों का पालन न करने पर एक साल में 250 करोड़ रुपये चुकाने के बाद भी हर दिन 10,000 नागरिक नियमों का पालन नहीं करके जुर्माना भर रहे हैं. अहमदाबाद में 75,000 सहित राज्य में 5.13 लाख लोगों पर कोरोना नियमों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है. कोरोना की संभावित तीसरी लहर के घातक होने की आशंकाओं के बीच नियमों का पालन करने के लिए जन जागरूकता को बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है. Gujarat High Court masks Fine Amount
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