वडोदरा: गुजरात में 15 जून से लव जिहाद का कानून लागू हो गया है. कानून के तहत 18 जून को पहला केस वडोदरा में दर्ज किया गया था. अपने ससुराल पर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाने वाली महिला ने अब आरोपों से इनकार कर दिया है. इतना ही नहीं ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. Love Jihad Law High Court
लव जिहाद का पहला केस दर्ज कराने वाली महिला का यू-टर्न Love Jihad Law High Court
गौरतलब है कि 18 जून को लव जिहाद कानून के तहत पहला केस दर्ज किया गया था. पीड़िता ने आरोप लगाया था कि सुसुराल वाले उसका नाम बदलने के लिए दबाव डाल रहे हैं. इतना ही नहीं लड़की पर हिंदू धर्म का पालन न करने का भी दबाव डालने का आरोप लगाया था. पीड़िता सोशल मीडिया के जरिए युवक के संपर्क में आई थी. उसके बाद दोनों ने शादी कर ली थी.
एफआईआर रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका Love Jihad Law High Court
पीड़िता सोशल मीडिया के जरिए समीर अब्दुल कुरैशी के संपर्क में आई थी. युवक ने युवती के सामने अपना धर्म छिपाया था. उसने लड़की को बताया था कि वह ईसाई है. आरोपी ने लड़की को अपना नाम मार्टिन सैम बताया था. उसके बाद लड़की को एक होटल में ले जाकर दुष्कर्म भी किया था. जिसके बाद उसका अश्लील वीडियो बना लिया था और इस वीडियो को दिखाकर उसे ब्लैकमेल भी करता था. इतना ही नहीं वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म भी कर रहा था. Love Jihad Law High Court
सोशल मीडिया पर हुई थी दोस्ती
इसी बीच युवती दो बार गर्भवती भी हो गई थी. लेकिन आरोपी ने गर्भपात करवा दिया था. उसके बाद दोनों ने शादी कर ली जिसके बाद लड़की पर नाम और धर्म बदलने के लिए आरोपी दबाव डालता था. लेकिन पीड़िता ने अब इन आरोपों से इनकार करते हुए ससुराल वालों पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की है. हाईकोर्ट में जल्द ही इस याचिका पर सुनवाई होने की उम्मीद जताई जा रही है. Love Jihad Law High Court
गुजराती में ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
https://archivehindi.gujaratexclsive.in/gujarat-union-minister-jan-ashirwad-yatra/