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लव जिहाद को लेकर गुजरात हाईकोर्ट का अहम फैसला, कुछ धाराओं पर लगाई रोक

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अहमदाबाद: लव जिहाद के कानून को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. गुजरात हाई कोर्ट ने लव जिहाद कानून की कुछ धाराओं को लागू करने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है. गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और 6 में विवाह के मामले में किए गए संशोधनों को लागू करने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है. Gujarat High Court Love Jihad Law

गुजरात उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अंतरधार्मिक विवाह के मामलों में केवल विवाह के आधार पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है. साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि शादी जबरदस्ती, दबाव या लालच से हुई है, तब तक एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है. कोर्ट में सरकार ने दावा किया था कि कानून सिर्फ शादी के लिए धर्मांतरण से संबंधित है. यह कानून दूसरे धर्मों में विवाह करने से नहीं रोकता है. सिर्फ गैर कानमूनी धर्मांतरण के खिलाफ है. Gujarat High Court Love Jihad Law

लव जिहाद कानून के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. इस याचिका पर आज सुनवाई हुई. गुजरात हाई कोर्ट ने लव जिहाद की कुछ धाराओं पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है. गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और 6 पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट ने शादी के मामले में किए गए संशोधनों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है. Gujarat High Court Love Jihad Law

विधर्मी युवकों द्वारा हिंदू लड़कियों को शादी के लिए प्रलोभन देकर धर्मांतरण गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए विधानसभा द्वारा पारित लव जिहाद कानून को 15 जून से गुजरात में लागू हो गया है. इससे पहले यह कानून उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में लागू किया जा चुका है. गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2021 पेश किया था. जो विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हो गया था. Gujarat High Court Love Jihad Law

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