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गुजरात में लागू शराबबंदी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, 12 अक्टूबर को होगी सुनवाई

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अहमदाबाद: गुजरात में शराबबंदी कानून के खिलाफ 5 याचिका जबकि इसके समर्थन में तीन याचिकाएं गुजरात हाईकोर्ट में दाखिल की गई है. सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक अहम आदेश देते हुए कहा कि निजता के अधिकार के आधार पर शराबबंदी को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई के पात्र है. दूसरी ओर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए समय मांगा है. इन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई 12 अक्टूबर से शुरू होगी.

शराबबंदी के मुद्दे पर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में दलील दिया कि सरकार को यह अधिकार नहीं है कि घर की चार दीवारी के भीतर कोई व्यक्ति क्या खाता है और क्या पीता है. इस पर प्रतिबंध लगाने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है. इतना ही नहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार ने राज्य के बाहर से गुजरात में शराब पीकर आने पर भी रोक लगाया दिया है यह उचित नहीं है. जिस राज्य में शराब पीने की अनुमति है वहां से शराब पीकर राज्य में आने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना उचित नहीं है.

इस सिलसिले में अधिवक्ता देवेन पारिख ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजादी का अधिकार है. आवेदक का मानना ​​है कि वह क्या खाता है और क्या पीता है और उसे इस तरह से शराब पीने की अनुमति दी जानी चाहिए जिससे घर बैठे दूसरों को परेशानी न हो.

याचिकाकर्ताओं कोर्ट में दलील देते हुए आगे कहा कि शराबबंदी का उद्देश्य का कानून में कहीं भी खुलासा नहीं किया गया था. इसके जवाब में, महाधिवक्ता ने कहा कि प्रतिबंध का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करना था. याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि संविधान सभा की चर्चा में भी शराबबंदी के मुद्दे पर सदस्यों के बीच मतभेद था. संविधान सभा ने यह फैसला करने का अधिकार भी राज्यों पर छोड़ दिया है कि शराबबंदी को लागू किया जाए या नहीं.

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