गांधीनगर: गुजरात के प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए एक अहम खबर सामने आ रही है. जिसके तहत ऐसे शिक्षकों के लिए दिन के 8 घंटे और सप्ताह के 45 घंटे उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया गया है.
दरअसल, शिक्षा का अधिकार (आरटीई) नियम के तहत प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों को दिन में 8 घंटे और सप्ताह में 45 घंटे उपस्थित होना आवश्यक है. इसके लिए राज्य के कई जिला शिक्षा अधिकारियों ने सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के आदेश दिए हैं.
उल्लेखनीय है कि अभी तक प्राथमिक स्कूल के शिक्षक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक यानी स्कूल की छुट्टी के साथ खत्म हो जाता था. लेकिन अब इसमें सुधार कर 2 घंटा स्कूल में उपस्थिति बढ़ा दिया गया है.
गौरतलब है कि राज्य में कोरोना की स्थिति में सुधार को देखते हुए सरकार ने स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोलना शुरू कर दिया है. 2 सितंबर से राज्य भर में कक्षा 6 से 8 तक की ऑफलाइन कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं. हालांकि इस बीच कोविड दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. वहीं छात्रों को भी अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही स्कूल बुलाया जा रहा है.
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