अहमदाबाद: आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा की हत्या के मामले में कोडिनार से भाजपा के पूर्व सांसद दीनू बोघा सोलंकी की जमानत याचिका पर आज गुजरात उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट में दोनों पक्षों को सुनने के बाद दीनू सोलंकी को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी गई है. हालांकि कोर्ट ने बिना अनुमति देश छोड़ने पर रोक लगा दी है.
सीबीआई कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा
अहमदाबाद की सीबीआई अदालत ने आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा की हत्या के मामले में सात लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सात आरोपियों में भाजपा के पूर्व सांसद दीनू सोलंकी भी शामिल हैं. अमित जेठवा की 20 जुलाई 2010 को हाईकोर्ट के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. 2010 में अमित जेठवा ने गिर अभयारण्य क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ एक गैर-प्रकटीकरण याचिका दायर की थी.
याचिका पर सुनवाई के कुछ ही दिनों बाद उनकी हत्या कर दी गई थी. इससे पहले अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच में दीनू बोघा सोलंकी को क्लीन चिट दे दी थी. फिर 2013 में हाईकोर्ट ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया था. सीबीआई ने नवंबर 2013 में दीनू सोलंकी समेत छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. उसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने 2017 में नए सिरे से सुनवाई का आदेश दिया था.
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