गांधीनगर: मुसलमानों के पवित्र त्योहार ईद ए मिलाद उन नबी का मंगलवार को जुलूस निकलने वाला है उसको लेकर गुजरात सरकार की ओर से एक और गाइडलाइन जारी की गई है. यदि जुलूस मोहल्ला सोसायटी या फिर एक इलाके तक ही सीमित हो तो 400 लोग भाग ले सकते हैं. अगर जुलूस एक इलाके से दूसरे इलाके में ले जाया जाएगा तो जुलूस में 15 लोग और एक वाहन को अनुमति दी गई है. इतना ही नहीं जुलूस को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है. इस दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा.
ईद ए मिलाद उन नबी के जुलूस की अनुमति लेने के लिए दरियापुर के विधायक गयासुद्दीन शेख, जमालपुर के विधायक इमरान खेड़ावाला और वांकानेर के विधायक मोहम्मद पीरजादा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी. इसके अलावा राज्य के डीजीपी से भी मुलाकात की और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जुलूस निकालने की अनुमति देने की बात कही. कल राज्य सरकार ने अनुमति देते हुए 15 लोगों के साथ जुलूस निकालने की परमीशन दी थी.
सरकार ने 9 दिन पहले राज्य में नाइट कर्फ्यू के समयसीमा को बढ़ा दिया था. राज्य सरकार ने अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, सूरत, जामनगर, जूनागढ़, गांधीनगर और भावनगर में नाइट कर्फ्यू को रात 12 बजे से सुबह छह बजे तक करने का फैसला किया था. इसी को मद्देनजर रखते हुए ईद मिलाद के जुलूस को लेकर जारी की नई गाइडलाइन में साफ किया गया है कि जुलूस को दिन में ही खत्म कर देना होगा.
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