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दिवाली के मौके पर गुजरात में पटाखा फोड़ने को लेकर सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

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गांधीनगर: दिवाली के त्योहार में अब कुछ ही दिन बचे हैं, गुजरात में सार्वजनिक आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. गुजरात में अब निर्धारित समय सीमा के भीतर ही पटाखों को फोड़ने की अनुमति दी गई है. दीपावली पर्व को लेकर गृह विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है. जिसके अनुसार सार्वजनिक रूप से आतिशबाजी करना प्रतिबंधित है. इसके अलावा विदेशों से आयातित पटाखों की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है.

गुजरात सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन की ओर से जारी ग्रीन मान्यता प्राप्त फटाखा जो कम उत्सर्जन पैदा करते हैं ऐसे पटाखों को बेचने की अनुमति दी गई है. इसके अलावा सभी तरह के पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. शोर वाली आतिशबाजी पर भी प्रतिबंध है. साथ ही सभी ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर सभी तरह के पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी गई है.

गृह विभाग की घोषणा के अनुसार राज्य में निर्धारित समय सीमा के भीतर ही आतिशबाजी की जा सकेगी. दीपावली पर्व के दौरान रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी. इसके अलावा नए साल के मौके पर रात 11.55 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक आतिशबाजी की जा सकेगी.

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