मुंबई: आर्यन खान के वकील आज उनकी रिहाई को लेकर सभी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कोर्ट पहुंच थे. आर्यन खान के जमानत आदेश में कोर्ट ने कहा है कि वह 1 लाख रुपये के पीआर बांड को एक या अधिक जमानत राशि के साथ पेश करें, उसे सह-आरोपी के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए और तत्काल स्पेशल कोर्ट के समक्ष पासपोर्ट सरेंडर करना होगा.
इसके अलावा हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा गया है कि आवेदक को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच मुंबई के एनसीबी कार्यालय में उपस्थित होना चाहिए. आवेदक को एनडीपीएस कोर्ट से अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकता है.
मुंबई में क्रूज पर ड्रग्स से संबंधित मामले में आरोपी आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि हमें हाईकोर्ट का आदेश मिल गया है, प्रक्रिया चालू है. एक बार जज ने ज़मानत स्वीकार कर ली, तो अन्य औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी. आज शाम तक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि आज हमें हाईकोर्ट से ऑर्डर मिला है, उसके आधार पर हमने स्योरिटी जमा की थी. जूही चावला ने स्योरिटी ली है और जज साहब ने उसे स्वीकार किया है.
मुंबई में क्रूज पर ड्रग्स से मामले में बीते कुछ दिनों से जेल की हवा खाने वाले अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन को आज रात भी जेल में गुजारना पड़ेगा. आर्थर रोड जेल अधिकारी ने बताया कि आर्यन खान आज जेल से रिहा नहीं होंगे. उन्हें कल सुबह रिहा किया जाएगा.
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