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दिल्ली में कोरोना पाबंदियों में छूट, दफ्तरों में 100 फीसदी स्टाफ कर सकेगा काम

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दिल्ली: ओमीक्रॉन और कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर काबू पाने के लिए सबसे पहले दिल्ली सरकार ने पाबंदियों को लागू करने का सिलसिला शुरू किया था. येलो अलर्ट के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दो दिनों का वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया था. लेकिन अब स्थिति पर काबू पाने के बाद दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए. दिल्ली में अब स्कूल-कॉलेज और जिम फिर से खोल दिए जाएंगे.

इतना ही नहीं अगर आप कार में अकेले बिना मास्क के सफर कर रहे हैं तो जुर्माना नहीं लगेगा. दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डीडीएमए की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं कि दिल्ली में 7 फरवरी से 9वीं-12वीं के स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी. नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल 14 फरवरी से खोल दिए जाएंगे. इस 7 फरवरी से कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी खुल जाएंगे.

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि नाइट कर्फ्यू अब से रात 11 बजे से शुरू होगा और सभी रेस्टोरेंट अब 11 बजे तक खुले रहेंगे. सभी सरकारी और निजी कार्यालय अब 100% उपस्थिति के साथ चलेंगे. जिम, स्पा और स्विमिंग पूल को भी अब खोलने की अनुमति दी गई है.

डीडीएमए की बैठक में दिल्ली के स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और जिम को फिर से खोलने का फैसला किया गया है. इसके अलावा नाइट कर्फ्यू की अवधि में एक घंटे की कमी (रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा) की गई है. इसके अलावा दिल्ली में उच्च शिक्षा संस्थान एसओपी के तहत खुलेंगे और कोविड ​​​​उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन करेंगे. जिन शिक्षकों का टीकाकरण नहीं हुआ है, उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी.

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