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हिजाब विवाद: SC ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार, कहा- सही वक्त पर करेंगे हस्तक्षेप

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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्कूलों में ड्रेस कोड पर राज्य सरकार के नियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होने वाली सुनवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया था. कर्नाटक हाईकोर्ट का कहना है कि वह कॉलेजों को फिर से खोलने का आदेश देंगे, इस मामले की सुनवाई पूरी होने तक के लिए स्कूल, कॉलेजों में किसी भी धार्मिक चीजों को पहनने की इजाज़त नहीं होगी. कोर्ट का कहना है कि शांति बहाल होनी चाहिए, मामले की सुनवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित किया गया.

कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. याचिकाकर्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अतंरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. कर्नाटक हाईकोर्ट के 10 फरवरी के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जब तक मामला अदालत में लंबित है तब तक के लिए होई कोर्ट ने अपने आदेश में छात्रों को हिजाब या कोई भी धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगाई है.

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह देख रहा है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है और हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है. सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाएं और सुप्रीम कोर्ट सही समय पर हस्तक्षेप करेगा.

गौरतलब है कि कर्नाटक के उडुपी जिला के मणिपाल में मौजूद महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज में उस समय तनाव बढ़ गया, जब भगवा शॉल ओढ़े विद्यार्थियों ने हिजाब पहनी छात्रा का घेराव कर लिया और नारेबाजी करने लगे. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में लड़कों का एक समूह हिजाब पहनी लड़कियों से बदसलूकी करते नजर आ रहा है. इसके बाद कर्नाटक के हालात तनावपूर्ण बन गए हैं. जिसकी वजह से सीएम बसवराज बोम्‍मई ने सभी स्कूल-कॉलेज को तीन दिन तक बंद रखने का निर्देश दिया था.

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