नई दिल्ली: सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटरसाइकिल पर चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षा हार्नेस और क्रैश हेलमेट अनिवार्य करने के लिए नए नियमों की घोषणा की है.
नए नियमों के मुताबिक अगर चार साल तक का बच्चा मोटरसाइकिल पर बैठा हो तो मोटरसाइकिल की रफ्तार 40 किमी प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ये नए नियम केंद्रीय मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022 के प्रकाशन की तारीख से एक साल बाद लागू होंगे.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 फरवरी, 2022 की अधिसूचना के साथ सीएमवीआर, 1989 के नियम 138 में संशोधन किया है. मंत्रालय ने आगे कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत, केंद्र सरकार ने चार साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कवच और क्रैश हेलमेट अनिवार्य कर दिया है.
मंत्रालय ने आगे कहा कि चार साल तक के बच्चे को खुद से बांधे रखने के लिए सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. सेफ्टी हार्नेस बच्चों द्वारा पहना जाने वाला एक प्रकार का जैकेट है जिसके आकार में बदलाव किया जा सकता है. मंत्रालय ने सुरक्षा उपायों पर जनता से भी सुझाव भी मांगे हैं.
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