अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को हुए सीरियल ब्लास्ट मामले के आरोपियों के सजा का ऐलान हो गया है. विशेष न्यायाधीश एआर पटेल की अदालत ने 49 दोषियों में से 38 लोगों को फांसी की सजा और बाकी 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है.
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बीते दिनों 49 को दोषी करार देते हुए उनके सजा का ऐलान बाद में करने का फैसला किया था. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने सजा की घोषणा के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा था. बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट से कहा कि दोषियों को सुधारने का मौका देने चाहिए. इसके जवाब में अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि यह एक जघन्य अपराध था आरोपियों को अधिकतम सजा होनी चाहिए.
गौरतलब है कि अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस में 13 साल बाद फैसला आ गया है. कोर्ट ने 28 आरोपियों को बरी कर दिया है, जबकि 49 को दोषी करार दिया है. इस मामले को लेकर पुलिस ने दावा किया था कि इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े लोगों ने इन बम धमाकों को अंजाम दिया था. इतना ही नहीं पुलिस दावा करते हुए कहा था कि आरोपियों ने पूछताछ में कबूल किया है कि इंडियन मुजाहिदीन ने यह धमाके 2002 में हुए गोधरा कांड के बाद हुए दंगों का बदला लेने के लिए किया था.
अहमदाबाद में 20 जगह पर हुए 21 ब्लास्ट में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था. जिसमें 28 आरोपी 7 राज्यों की जेल में बंद है. पुलिस ने इस मामले में 76 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. 26 जुलाई, 2008 को शहर में 20 क्षेत्रों में 21 बम विस्फोट हुए थे, जिसमें कम से कम 56 लोग मारे गए थे और 244 अन्य घायल हो गए थे. बम विस्फोट के मामले में अहमदाबाद में 20 और सूरत में 15 एफआईआर दर्ज की गई थी.
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