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अहमदाबाद ब्लास्ट: भाजपा मंत्री का बड़ा ऐलान, बरी हुए आरोपियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

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अहमदाबाद: 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों का ऐतिहासिक फैसला आ गया है. अदालत ने 38 दोषियों को फांसी की सजा और 11 को उम्रकैद की सजा सुनाई है. गौरतलब है कि मंत्री प्रदीप परमार भी बम विस्फोट का शिकार हुए थे. गुजरात के कैबिनेट मंत्री प्रदीप परमार ने इस मामले को लेकर बड़ा ऐलान किया है.

गुजरात सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रदीप परमार ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए पुलिस के काम की तारीफ की है. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने न्यायपालिका और भाजपा सरकार को भी धन्यवाद दिया. परमार ने दावा करते हुए कहा कि मामले में शामिल बरी किए गए आरोपियों की सजा के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे.

अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस में 13 साल बाद फैसला आ गया है. कोर्ट ने 28 आरोपियों को बरी कर दिया है, जबकि 49 को दोषी करार दिया है. इस मामले को लेकर पुलिस ने दावा किया था कि इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े लोगों ने इन बम धमाकों को अंजाम दिया था.

अहमदाबाद में 20 जगह पर हुए 21 ब्लास्ट में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था. जिसमें 28 आरोपी 7 राज्यों की जेल में बंद है. पुलिस ने इस मामले में 76 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. 26 जुलाई, 2008 को शहर में 20 क्षेत्रों में 21 बम विस्फोट हुए थे, जिसमें कम से कम 56 लोग मारे गए थे और 244 अन्य घायल हो गए थे. बम विस्फोट के मामले में अहमदाबाद में 20 और सूरत में 15 एफआईआर दर्ज की गई थी.

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