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इंटरनेशनल कोर्ट ने रूस को यूक्रेन पर फौरन हमला रोकने का दिया आदेश

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यूक्रेन पर रूसी सैनिकों का हमला जारी है इस बीच इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रूस से यूक्रेन में अपने सैन्य अभियान को फौरन रोकने का आदेश दिया है. वोटिंग के बाद ICJ के अध्यक्ष जोआन ई डोनोग्यू ने यह फैसला सुनाया, वोटिंग के दौरान 13 देश इस पक्ष में रहे कि रूस को यूक्रेन पर जारी आक्रमण को फौरन रोक देना चाहिए. जबकि दो देशों ने इंटरनेशनल कोर्ट में रूस के पक्ष में मतदान किया.

इंटरनेशनल कोर्ट के इस फैसले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि ICJ में रूस के खिलाफ अपने मामले में यूक्रेन ने जीत हासिल की, ICJ ने हमले को तुरंत रोकने का आदेश दिया है. यह आदेश अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी है. रूस को तुरंत अनुपालन करना चाहिए. आदेश की अवहेलना रूस को और भी अलग-थलग कर देगी.

वहीं कोर्ट के इस फैसले पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन में सैन्य अभियानों को तुरंत निलंबित करने के रूसी संघ को ICJ के आदेश का स्वागत किया है. हम रूसी सरकार से कोर्ट के आदेश का सम्मान करने और अस्थायी उपायों का पालन करने का आग्रह करते हैं. हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं.

भारत ने रूस के खिलाफ किया मतदान

इंटरनेशनल कोर्ट में भारतीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी ने रूस के खिलाफ मतदान किया. लेकिन उपराष्ट्रपति किरिल गेवोर्गियन (रूस) और न्यायाधीश सू हनकिन (चीन) ने रूस के पक्ष में मतदान किया. गौरतलब है कि इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले बाध्यकारी हैं लेकिन ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां देशों ने उनकी अनदेखी भी की है, क्योंकि आईसीजे के पास अपने आदेशों को लागू करने का कोई सीधा साधन नहीं है.

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