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पश्चिम बंगाल: बीरभूम हिंसा की जांच करेगी CBI,कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया आदेश

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कलकत्ता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 25 मार्च को केंद्रीय जांच ब्यूरो को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में होने वाले हत्याकांड के मामले की जांच करने का निर्देश दिया, जिसमें में आठ लोगों की आगजनी में मौत हो गई थी. कोलकाता हाई कोर्ट ने बीरभूम हिंसा मामले की स्वत संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की थी.

बीरभूम के रामपुरहाट में बीते दिनों तृणमूल नेता की हत्या के बाद कथित रूप से भीड़ द्वारा घरों में आग लगाने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी. कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा पीड़ितों से मिलने के बाद स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के नेता अनिरुल हुसैन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था, जो हत्याओं में शामिल था.

ममता ने मुआवजा देने का किया ऐलान

हिंसा पीड़ित परिजनों से मिलने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि प्रशासन की तरफ से बड़ी लापरवाही हुई है, TMC नेता की हत्या के बाद पुलिस को अलर्ट होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जो भी इसके पीछे है उन्हें सख्त सज़ा मिलेगी. मृतक के परिवार को 5 लाख, जिनके घर जले है उन्हें एक लाख रूपए और घर चलाने के लिए 10 लोगों को नौकरी दी जाएगी.

कोलकाता हाईकोर्ट का बीरभूम मामले में CBI जांच के आदेश पर BJP नेता दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी हर घटना में SIT गठित कर घटना को दबाने की कोशिश करतीं हैं. कोर्ट को भी उन पर विश्वास नहीं था इसलिए इस मामले को कोर्ट ने अपने हाथ में लिया. यह पूरा मामला किसी एक न्यायमूर्ति की देखरेख में चलेगा.

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