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नासिक पुलिस कमिश्नर का आदेश, अजान के वक्त नहीं कर सकेंगे हनुमान चालीसा का पाठ

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मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर से होने वाली अजान से देश की राजनीतिक गलियारे में बहस का मुद्दा बन गया है. राज ठाकरे के धमकी के बाद महाराष्ट्र सरकार एक्शन में आ गई है. जिसके बाद गृह विभाग की ओर से बड़ा फैसला किया जा सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के धार्मिक जगहों पर महाराष्ट्र पुलिस के अनुमति के बाद ही लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने की इजाजत मिलेगी.

नासिक पुलिस के कमिश्नर दीपक पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है. अज़ान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं होगी. मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में इसकी इजाज़त नहीं होगी. इस आदेश का उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना है.

नासिक के CP दीपक पांडे ने आगे कहा कि सभी धार्मिक स्थलों को 3 मई तक लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है. 3 मई के बाद यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास पर आज मुलाकात करने के लिए पहुंचे. इसके दौरान दोनों महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के मुद्दे पर चर्चा किया.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लाउडस्पीकर को लेकर राज्य की पुलिस और मुंबई के कमिश्नर बैठकर निर्णय लेंगे और गाउडलाइन तय करेंगे. पुलिस (धार्मिक तनाव) ऐसी परिस्थिति को संभालने के लिए तैनात है. किसी भी तरह का तनाव न पैदा हो इसपर हम ध्यान रख रहे हैं.

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