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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नहीं रुके बुलडोजर, लोगों का सवाल क्या MCD कर रही बदले की कार्यवाही

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दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जहांगीरपुरी इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई लगातार चलती रही. जहांगीरपुरी हिंसा के बाद एमसीडी की तरफ से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई आज हुई लेकिन कुछ ही देर बाद कोर्ट की तरफ से रोक का आदेश दिया गया. हालांकि, आदेश के बावजूद एमसीडी ने कार्रवाई ना रोकते हुए लगातार इलाके में बुलडोजर चलाती रही. जिसके बाद स्थानिक लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या दिल्ली नगर निगम बदले की कार्यवाही कर रही है.

आज सुबह 11 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा किए जा रहे विध्वंस अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था. कोर्ट ने फौरन विध्वंस अभियान पर रोक लगा दी थी. जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान पर थास्थिति बनाए रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एमसीडी ने दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी रखा था.

जिसके बाद कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने यथास्थिति के बावजूद जहांगीरपुरी में जारी तोड़फोड़ के खिलाफ एक बार फिर उल्लेख किया. CJI ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से उत्तरी दिल्ली के मेयर, उत्तरी DMC आयुक्त और दिल्ली पुलिस आयुक्त को यथास्थिति के बारे में सूचित करने को कहा है. कोर्ट के आदेश के 2 घंटे बाद बुलडोज को रोक दिया गया.

नॉर्थ एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माना जाएगा, अगर बुलडोज़र हटाने का आदेश होगा तो उसे तुरंत हटाया जाएगा. लेकिन जब तक बुलडोर को रोकने का आदेश दिया गया तब तक कईयों लोग रास्ते पर आ चुके थे. स्थानिक लोग आरोप लगा रहे हैं कि कोर्ट के फैसले के बाद भी नगर निगम की कार्यवाही से साफ हो जाता है कि यह बदले की कार्यवाही है.

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