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तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए जिग्नेश मेवाणी, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

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अहमदाबाद: गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. इससे पहले, निर्दलीय विधायक को एक कथित ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया गया था और असम ले जाया गया था. कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायक मेवानी को अहमदाबाद से पुलिस गुवाहाटी लेकर पहुंची थी. उसके बाद उनको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था.

मेवानी के वकील मनोज भगवती ने कहा, ‘पुलिस ने 14 दिन की हिरासत मांगी थी, जिसका हमने विरोध किया, अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद तीन दिन की पुलिस रिमांड मंजूर करते हुए कहा कि इस दौरान उन्हें कोकराझार के बाहर कहीं नहीं ले जाया जा सकता है, असम कांग्रेस द्वारा मेवानी के सहयोगी के रूप में नियुक्त भगवती ने कहा कि मेवानी द्वारा दायर जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है.

भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कोकराझार पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मेवानी को बुधवार रात गुजरात के पालनपुर से गिरफ्तार किया गया था. मेवानी को गुरुवार सुबह गुजरात से गुवाहाटी के लिए एयरलिफ्ट किया गया था. उसके बाद पुलिस सड़क मार्ग से कोकराझार लेकर पहुंची थी.

मेवानी की गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताया है. राहुल ने कहा कि यह उन लोगों का अपमान है जिन्होंने (मेवानी) को जनप्रतिनिधि चुना है. प्राथमिकी के अनुसार, मेवानी ने कथित तौर पर एक ट्वीट में दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी “गोडसे को भगवान मानते हैं.”

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