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अहमदाबाद: आयशा आत्महत्या मामले में पति आरिफ खान को 10 साल जेल की सजा

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अहमदाबाद: आयशा की खुदकुशी के मामले में सत्र अदालत ने अहम फैसला सुनाया है. सेशन्स कोर्ट ने आयशा के पति आरिफ को दोषी करार देते हुए 10 साल जेल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आयशा द्वारा मौत से पहले बनाए गए वीडियो को अहम सबूत माना और इसी के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई है. आयशा ने सुसाइड करने से पहले एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था.

क्या है पूरा मामला

अहमदाबाद के वाटवा की रहने वाली आयशा की आत्महत्या करने के पीछे उसके पति की असहनीय यातना को वजह बताया जा रहा थी. जिस दिन आयशा ने आत्महत्या की, उस दिन वह सुबह 9 बजे मुस्कुराते हुए घर से निकली. हालांकि, जब वह अपने ऑफिस पहुंची तो उसके मन में यह विचार आया कि उन्हें अपनी दुनिया को फिर से आबाद करने के लिए प्रयास करना चाहिए.

जिसके बाद आयशा ने आखिरकार अपने पति आरिफ को फोन मिलाया और उससे फोन पर 72 मिनट तक बात की. जिसमें आरिफ पर आयशा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है. बातचीत के दौरान आरिफ ने कहा, “अगर तुम कल मरने के बारे में सोच रही तो जाओ आज ही मर जाओ. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मरती हो या नहीं, लेकिन मरने से पहले तुम मुझे एक वीडियो भेज देना जिससे मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगे.”

आयशा, आरिफ की बातें सुनकर हैरान रह गई और उसने अपने पिता को फोन किया. उसने अपने पिता से कहा कि आरिफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है. वह मेरे साथ नहीं रहना चाहता. इसलिए मैं दुनिया से तंग आ गई हूं. मैं जीना नहीं चाहती. आयशा के पिता लियाकत अली ने बेटी को समझाया और उसे घर लौटने को कहा. हालांकि, पति की बातों से दुखी आयशा ने घर जाने के बजाय आत्महत्या करने का फैसला किया.

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