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CBI अदालत ने हरियाणा के पूर्व CM को दी 4 साल की सजा, बेटे ने कहा हाईकोर्ट में करेंगे अपील

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दिल्ली: आय से अधिक संपत्ति का मामले में दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल कैद की सजा, 50 लाख रुपये जुर्माना लगाया है. इसके अलावा कोर्ट ने उनकी 4 संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश दिया है.

दिल्ली के विशेष CBI कोर्ट द्वारा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल कैद की सजा सुनाए जाने पर उनके बेटे अभय सिंह चौटाला ने कहा कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है, हम अपने वकीलों से राय लेंगे और आगे हाईकोर्ट में जाकर अपील करेंगे. हमें उम्मीद है कि हाईकोर्ट में हमें न्याय मिलेगा.

अभय सिंह चौटाला ने आगे कहा कि अगले 2 दिनों में हम सारी क़ानूनी प्रतिक्रिया लेकर हाईकोर्ट में अपील करेंगे. मैं उन्हीं(ओम प्रकाश चौटाला) के पास से आ रहा हूं. चौटाला साहब बहुत हिम्मत और हौसले वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने ज़िन्दगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं.

वहीं कोर्ट के फैसला स्वागत करते हुए पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि जो लोग भ्रष्टाचारी है उन्हें जेल की सज़ा होनी चाहिए और कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा आया है. जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें सज़ा जरूर मिलनी चाहिए. अपने कार्यकाल में उन्होंने खूब हरियाणा को लूटा था.

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