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गुजरातियों की सुविधा के लिए बड़ा फैसला, वाहन-मोबाइल चोरी की शिकायत के लिए अब थाने जाने की जरूरत नहीं

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गांधीनगर: गुजरात के नागरिक अब घर बैठे अपने वाहन और मोबाइल चोरी की ई-एफआईआर करा सकेंगे. राज्य सरकार के निर्णय से वाहन और मोबाइल चोरी की शिकायत कराने के लिए नागरिकों को अब थाने जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी.

गुजरात सरकार द्वारा नागरिक पोर्टल http://gujhome.gujarat.gov.in के माध्यम से वाहन चोरी या मोबाइल चोरी की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. देश के नागरिकों को प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन सेवा को बढ़ाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए ई-एफआईआर के कार्यान्वयन के सुझाव पर विचार करते हुए सिटीजन फर्स्ट मोबाइल ऐप पर नागरिकों के व्यापक हित में ई-एफआईआर की सुविधा के लिए एक जन कल्याणकारी निर्णय लिया गया है.

प्रदेश के नागरिक अब घर बैठे अपने वाहन व मोबाइल चोरी की ई-एफआईआर करा सकेंगे
ई-एफआईआर की सुविधा सिटीजन पोर्टल या सिटीजन फर्स्ट मोबाइल एप पर उपलब्ध होगी
ई-एफआईआर तभी की जा सकती है जब आरोपी अज्ञात हो और घटना में किसी बल का प्रयोग नहीं किया गया हो
प्राथमिक जांच पूरी होने के बाद शिकायत में मिले तथ्यों के बाद एफआईआर में बदला जाएगा
पांच दिनों के भीतर ई-एफआईआर पर कार्रवाई नहीं होने पर जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी

राज्य सरकार के गृह विभाग की सूची में कहा गया है कि ई-एफआईआर सुविधा केवल उन मामलों में उपलब्ध होगी जहां आरोपी अज्ञात है और घटना के दौरान कोई बल प्रयोग या घायल नहीं हुआ हो, निर्धारित समय सीमा के भीतर ई-एफआईआर की प्रारंभिक जांच पूरी करने के बाद यदि इसमें कोई तथ्य पाया जाता है तो ऐसी शिकायत को प्राथमिकी में बदल दिया जाएगा. ई-एफआईआर सुविधाओं की सूची में कहा गया है कि शिकायतकर्ता को नागरिक पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और वाहन या फोन चोरी के संबंध में शिकायत के बारे में विवरण ऑनलाइन अपलोड करना होगा. शिकायतकर्ता को ई-मेल-एसएमएस के माध्यम से शिकायत आवेदन प्राप्त होने की सूचना दी जाएगी.

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