ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया था. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट जुबैर को एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 153/295 के तहत गिरफ़्तार किया.
दिल्ली पुलिस के मुताबिक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A/295A के तहत दर्ज़ एक मामले की जांच के दौरान, वे जांच में शामिल हुए. रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत होने के चलते उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया. उनके रिमांड की मांग के लिए उन्हें ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जा रहा है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने 4 दिन की रिमांड मांगी है.
ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. अदालत ने कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए मोहम्मद जुबैर के वकील को उनसे दिन में एक बार आधे घंटे के लिए पुलिस हिरासत में मिलने की अनुमति दी.
ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक प्रतीक सिन्हा ने गिरफ्तारी को अवैध बताया है. वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, “हर वो शख़्स जिसने बीजेपी की नफ़रत, उसकी कट्टरता और झूठों का पर्दाफाश किया है, वो उनके लिए एक ख़तरा है. सच की एक आवाज़ को गिरफ़्तार करने से हज़ारों और आवाज़ें सामने आएंगी. सच की अन्याय पर हमेशा जीत होती है.”
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