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SC का महाराष्ट्र मामले की तुरंत सुनवाई से इनकार, सदन के स्पीकर के फैसले लेने पर लगाई रोक

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महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के दो गुट के विधायकों की अयोग्यता पर कार्यवाही पर रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत ने कहा कि स्पीकर को फिलहाल विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई या सुनवाई नहीं करनी चाहिए. अदालत के आदेश तक मामले को स्थगित कर दिया गया है. मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि इसके लिए बेंच का गठन करना होगा.

महाराष्ट्र से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 11 जुलाई यानी आज सुनवाई होनी थी. लेकिन मामला आज अदालत में सूचीबद्ध नहीं हुआ. उद्धव ठाकरे समूह के वकील कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जल्द सुनवाई की मांग की, कपिल सिब्बल ने कहा कि 39 विधायकों की अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट ने 27 जून को आज सुनवाई करने को कहा था लेकिन आज मामला सूचीबद्ध ही नहीं हुआ, उन्होंने मामले की जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि उद्धव समूह के विधायकों को कल अध्यक्ष के समक्ष जवाब दाखिल करना है इसलिए मामले की सुनवाई जल्द होनी चाहिए.

CJI ने कहा कि स्पीकर को सूचित किया जाता है कि वह फिलहाल कोई फैसला नहीं लें. मामले की तत्काल सुनवाई नहीं हो सकती. इसके लिए बेंच बनाई जाएगी. उन्होंने कहा कि अदालत पहले सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाएगी तब तक स्पीकर कोई फैसला नहीं ले सकेंगे.

गौरतलब है कि बीते सप्ताह एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया था. उसके बाद उद्धव गुट के विधायकों पर उनकी सदस्यता जाने का भी खतरा मंडरा रहा है. एकनाथ शिंदे गुट की बगावत की वजह से उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था. उसके बाद से दोनों ग्रुप के लोग एक दूसरे पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं.

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