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भारत के नए राष्ट्रपति पद की शपथ 25 जुलाई को ही क्यों लेते हैं? जानिए खास वजह

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नई दिल्ली: देश के 15वें राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाज उन्होंने आज शपथ ग्रहण कर लिया. वह देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, जबकि सर्वोच्च संवैधानिक पद संभालने वाली पहली आदिवासी महिला और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं.

इससे पहले मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनके पूर्ववर्ती प्रणब मुखर्जी और प्रतिभा पाटिल ने भी 25 जुलाई को शपथ ली थी. इससे पहले राष्ट्रपति बनने वाले इन सभी ने 25 जुलाई को शपथ ली थी. 25 जुलाई को अब तक देश के कुल 9 राष्ट्रपतियों ने शपथ ली है. द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को शपथ लेने वाली 10वीं राष्ट्रपति बन गई हैं.

यहां यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्ष है और हर पांच साल में एक बार लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य संयुक्त रूप से राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं. राष्ट्रपति के चुनाव में एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया जाता है.

राष्ट्रपति को 25 जुलाई को क्यों शपथ दिलाई जाती है?
सीधे शब्दों में कहें तो इसके पीछे कोई कारण नहीं है. छठीं राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी और उनके बाद के सभी राष्ट्रपतियों ने अपना कार्यकाल पूरा किया है. राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है. नीलम संजीव रेड्डी, उनके बाद 7 राष्ट्रपतियों ने अब तक अपना कार्यकाल पूरा किया. इसलिए हर बार नए राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेते हैं और उनका कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त होता है. मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल भी 24 जुलाई को खत्म होने जा रहा है. इसलिए इस बार राष्ट्रपति चुनाव में विजयी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को शपथ लेंगी.

देश की छठीं राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने 25 जुलाई को शपथ लेने वाली पहली राष्ट्रपति है. देश में आपातकाल के बाद जब पहली बार राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ तो पूर्व में जनता पार्टी की नेता रह चुकीं नीलम संजीव रेड्डी को देश का राष्ट्रपति चुना गया. उन्होंने 25 जुलाई 1977 को देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली. उसके बाद से यह परंपरा चली आ रही है.

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