मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री जवान राहत कोष से गुजरात के शहीद सैनिकों के आश्रितों को सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सहायता राशि में उल्लेखनीय वृद्धि करने का निर्णय लिया है.
गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने मुख्यमंत्री के इस फैसले का ब्योरा देते हुए कहा कि इस राहत और वीरता पुरस्कार में वृद्धि के अलावा सचिवों की एक उच्च स्तरीय समिति परिवारों की शेष मांगों पर विचार करेगी. उसके बाद रिपोर्ट को गुजरात सरकार को देगी.
वर्तमान में, राज्य सरकार की नौकरियों में पूर्व सैनिकों को वर्ग-1 और 2 के लिए 1 प्रतिशत, वर्ग-3 के लिए 10 प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है. जहां तक जमीन की मांग का सवाल है तो गृह राज्य मंत्री ने पूर्व सैनिकों को उनके परिवारों की मदद के लिए दी जा रही 16 एकड़ जमीन का ब्योरा भी दिया.
मुख्यमंत्री द्वारा घोषित अतिरिक्त सहायता का विवरण इस प्रकार है
1. शहीद जवान की पत्नी/परिवार को मिलेंगे पूरे एक करोड़ रुपये
2. पत्नी के जीवित रहने तक 5 हजार रुपए दिए जाएंगे
3. शहीद जवान के बच्चों को 5 हजार रुपये प्रति बच्चा मिलेगा
4. शहीदों के बच्चों को 25 साल की उम्र तक मिलेगी सहायता
5. शहीद जवान के माता-पिता को 5 हजार रुपये प्रतिमाह की सहायता
6. विकलांग जवान के मामले में एक बार में ढाई लाख रुपये दिए जाएंगे
7. विकलांग जवान को मिलेगी 5000 रुपये मासिक आर्थिक सहायता
8. अविवाहित जवान के मामले में माता-पिता को रु.5,00,000 और प्रति माह रु.5000 मिलेगा
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