निर्भया गैंगरेप के दोषी अक्षय ने फांसी से ठीक तीन दिन पहले एक बार फिर से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से दया की गुहार लगाई है. दोषी अक्षय ने राष्ट्रपति के पास फिर से दया याचिका दायर की है. इससे पहले एक बार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद निर्भया के दोषी अक्षय की दया याचिका खारिज कर चुके हैं. मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के सभी दोषियों के लिए डेथ वारंट जारी किया है जिसके मुताबिक इन्हें तीन मार्च को फांसी दी जानी है.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक अब दोषी अक्षय ने नई दया याचिका लगाई है, जिसमें उसने दावा किया कि पहले दायर की गई दया याचिका में सभी तथ्य नहीं थे. दरअसल, निर्भया के दोषियों को तीन मार्च सुबह 6 बजे फांसी देने का डेथ वारंट जारी किया जा चुका है. पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने नया डेथ वारंट जारी किए जाने की मांग वाली याचिका पर यह आदेश दिया था.
इसके अलावा शुक्रवार को निर्भया के दोषी पवन कुमार ने फांसी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की. उसने अपनी क्यूरेटिव पिटीशन में मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग की. दोषी पवन कुमार के वकील ए. पी. सिंह ने दलील दी कि अपराध के समय पवन कुमार नाबालिग था और मौत की सजा उसे नहीं दी जानी चाहिए.
दोषी पवन गुप्ता की क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार यानी 2 मार्च की सुबह 10 बजकर 25 मिनट पर सुनवाई करेगा. इस मामले में जस्टिस एन. वी. रमन्ना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस नरीमन, जस्टिस भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण चैंबर में सुनवाई करेंगे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट दोषी अक्षय, विनय और मुकेश की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर चुका है.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इन तीनों की दया याचिका को एक बार खारिज कर चुके हैं. हालांकि निर्भया के दोषी पवन ने अभी दया याचिका नहीं लगाई है. निर्भया के दोषियों को फांसी देने के लिए तीसरी बार डेथ वारंट जारी किया गया है. इससे पहले दो बार फांसी की सजा टाली जा चुकी है.