तमिलनाडु में एआईएडीएमके के दलित विधायक ए प्रभु (ADMK MLA A Prabhu) द्वारा 19 साल की प्रेमिका सौंदर्या से शादी रचाने के बाद विवाद खड़ा हो गया था लेकिन अब इन दोनों को कोर्ट में जीत मिली है. 35 साल के विधायक ए प्रभु (ADMK MLA A Prabhu) और उनकी पत्नी सौंदर्या को मद्रास हाईकोर्ट में जीत हासिल हुई है.
दरअसल, उनकी 19 साल की पत्नी के पिता ने कोर्ट में एक हेबियस कॉर्पस याचिका दाखिल की थी, जिसमें विधायक के खिलाफ अपनी बेटी को किडनैप करने का आरोप लगाया था. कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है.
पिता ने दी थी जान देने की धमकी
इससे युवती के पिता ने आरोप लगाया था कि विधायक (ADMK MLA A Prabhu) ने उनकी बिटिया से बहला-फुसलाकर शादी की है और अपहरण तक के आरोप लगाए थे. बेटी की 35 साल के विधायक से हुई शादी पर पिता का कहना था कि अगर इस मामले पर अधिकारियों ने कोई एक्शन नहीं लिया को तो वो खुदकुशी कर जान दे देंगे. पिता के इस दावे से हड़कंप मच गया.
कोर्ट में हुई पेशी
सौन्दर्या भी शुक्रवार को हाईकोर्ट में पेश हुईं और उन्हें अपने पिता से बात करने की अनुमति दी गई थी. बात करने के बाद सौन्दर्या ने कोर्ट के सामने कहा कि वो अपने पति के साथ रहना चाहती हैं. उन्होंने अपहरण को लेकर लगे आरोपों को भी खारिज कर दिया.
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स्वामीनाथन ने शुक्रवार को कोर्ट में बताया, ‘प्रभु मेरी बेटी के साथ चार साल से प्यार में थे, जब अभी वो नाबालिग ही थी. वो उनके कंट्रोल में थी.’ उन्होंने पहले कहा था कि उन्हें इस शादी से एतराज ‘जाति की वजह नहीं बल्कि उम्र में फर्क से है.’
सौन्दर्या के मुताबिक, उनका परिवार ए प्रभु (ADMK MLA A Prabhu) को एक दशक से ज्यादा वक्त से जानता है और सोमवार को उनकी शादी से पहले तक अपने घर में हमेशा स्वागत करता था. सौन्दर्या के पिता स्वामीनाथन ने बेटी का हाथ मांगे जाने पर ए प्रभु को सीधे-सीधे मना कर दिया था. उन्होंने उनके संबंध को ‘विश्वास को धोखा’ देने का दर्जा दिया था.
ए प्रभु ने जारी किया था वीडियो
कल्लाकुरिची से विधायक ए प्रभु (ADMK MLA A Prabhu) ने शादी का एक वीडियो भी शेयर किया था. उनका कहना है कि शादी को चार महीने हुए हैं और उन्होंने शादी के लिए प्रेमिका के परिवार से अनुमति मांगी थी लेकिन परिवार ने शादी करवाने से इनकार कर दिया.