अहमदाबाद: अहमदाबाद में 2008 के सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में विशेष अदालत का फैसला आ गया है. न्यायाधीश अंबालाल पटेल ने 28 आरोपियों को बरी कर दिया और 49 अन्य को दोषी ठहराया है. इस मामले में शामिल कुल 77 में से 28 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया, जबकि अन्य सभी को दोषी करार दिया गया. जिनको दोषी ठहराया गया है उनकी सजा का फैसला कल सुबह होगा.
अहमदाबाद में 20 जगह पर हुए 21 ब्लास्ट में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था. जिसमें 28 आरोपी 7 राज्यों की जेल में बंद है. पुलिस ने इस मामले में 76 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. 26 जुलाई, 2008 को शहर में 20 क्षेत्रों में 21 बम विस्फोट हुए थे, जिसमें कम से कम 56 लोग मारे गए थे और 244 अन्य घायल हो गए थे. बम विस्फोट के मामले में अहमदाबाद में 20 और सूरत में 15 एफआईआर दर्ज की गई थी.
सिलसिलेवार बम धमाकों की प्रारंभिक जांच में कुल अनुमानित 99 आतंकवादियों को आरोपित ठहराया गया था. इनमें से 76 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था. जबकि आठ आरोपी अभी भी फरार हैं. 500 से ज्यादा चार्जशीट दाखिल की जा चुकी हैं. आज फैसला आने से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस में 13 साल बाद फैसला आ गया है. कोर्ट ने 28 आरोपियों को बरी कर दिया है, जबकि 49 को दोषी करार दिया है. इस मामले को लेकर पुलिस ने दावा किया था कि इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े लोगों ने इन बम धमाकों को अंजाम दिया था. इतना ही नहीं पुलिस दावा करते हुए कहा था कि आरोपियों ने पूछताछ में कबूल किया है कि इंडियन मुजाहिदीन ने यह धमाके 2002 में हुए गोधरा कांड के बाद हुए दंगों का बदला लेने के लिए किया था.
https://archivehindi.gujaratexclsive.in/bjp-up-election-manifesto-released/