अहमदाबाद: अहमदाबाद जिला कलेक्टर ने आज अहमदाबाद के ग्रामीण इलाकों में कारोबार करने वाले कर्मचारियों और फेरीवालों के लिए एक अधिसूचना जारी कर कोरोना वैक्सीन और कोरोना रिपोर्ट निगेटव को अनिवार्य कर दिया. अगर टीका नहीं लिया है तो अहमदाबाद के ग्रामीण इलाकों में व्यापार नहीं कर पाएंगे. ग्रामीण इलाकों में धंधा करने वाले लोग अगर टीका नहीं लिया है तो पिछले 10 दिनों के दौरान का कोरोना निगेटिव रिपोर्ट पेश करना होगा. Ahmedabad Collector New Notification
जिला कलेक्टर ने जारी किया अधिसूचना Ahmedabad Collector New Notification
अहमदाबाद जिला डेप्यूटी कलेक्टर हर्षद वोरा ने आज एक अधिसूचना जारी की है जिसमें 12 जून से 11 जुलाई के दौरान 1. सब्जियों के खुदरा विक्रेता जो थोक व्यापारी हैं, 2. सभी होटल, रेस्तरां में काम करते हैं, रिक्शा, टैक्सी, कैब के चालक, चाय की दुकान चलाने वाले लोगों को या तो कोरोना वैक्सीन की रिपोर्ट या फिर कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट को साथ रखना होगा. Ahmedabad Collector New Notification
इन लोगों को 12 जून से 11 जुलाई के बीच टीकाकरण करवाना अनिवार्य है Ahmedabad Collector New Notification
1. सब्जी के थोक और खुदरा व्यापारी
2. होटल, रेस्टोरेंट में काम करने वाले सभी लोग
3. खाने-पीने की दुकान लगाने वाले लोग
4. रिक्शा, टैक्सी, कैब के चालक
5. पान, चाय की दुकान चलाने वाले लोग
6. हेयर सैलून और ब्यूटीपार्लर में काम करने वाले लोग
7. निजी सुरक्षा गार्ड
8. स्वरोजगार कारीगर बढ़ई, लोहार, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, तकनीशियन
9. शॉपिंग मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कर्मचारी
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