अहमदाबाद: उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अहमदाबाद नगर निगम ने अन्य राज्य से अहमदाबाद शहर में आने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षण को अब अनिवार्य कर दिया गया है.
शहर में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को 72 घंटे पहले का आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आना होगा.
अगर रिपोर्ट निगेटिव आती है तभी शहर में एंट्री मिलेगी. Ahmedabad Entry RT PCR compulsory
अहमदाबाद नगर निगम को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
अहमदाबाद शहर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया है. Ahmedabad Entry RT PCR compulsory
परिपत्र के अनुसार ऐसे लोगों को शहर में एंट्री दी जाएगी जिसकी आरटी-पीसीआर निगेटिव होगी.
यह रिपोर्ट 72 घंटे पहले का होगा तभी अहमदाबाद में प्रवेश दी जाएगी. इतना ही परिपत्र में कहा गया है कि अन्य राज्य से आने वाले लोगों का स्क्रीनिंग करना भी अनिवार्य होगा.
आरटी-पीसीआर रिपोर्ट निगेटिव होने पर शहर में मिलेगी एंट्री Ahmedabad Entry RT PCR compulsory
इस मुद्दे पर आज उच्च न्यायालय ने चर्चा की और उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद नगर निगम को भी इस मुद्दे पर फटकार लगाते हुए कहा कि अहमदाबाद नगर निगम सरकार से अलग है क्या? इसलिए यह नियम उस पर लागू नहीं होता है.
गुजरात हाईकोर्ट के फटकार के बाद अहमदाबाद नगर निगम द्वारा 5 अप्रैल को घोषित नियम को निरस्त कर दिया गया है.
इसलिए अब 27 मार्च को राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिपत्र लागू होगा. Ahmedabad Entry RT PCR compulsory
दूसरे राज्य से अहमदाबाद में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 72 घंटे पहले का आरटी पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आना होगा.
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