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गुजरात के इस बड़े शहर में टीका नहीं लगवाने पर अब होटल-रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगी एंट्री

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अहमदाबाद: अहमदाबाद नगर निगम के बाद होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने खत लिखकर शहर के तमाम होटल और रेस्तरां में टीकाकरण को अनिवार्य करने की अपील की है. होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन की ओर से सभी होटल मालिकों को पत्र लिखा गया है. जिसमें निर्देश दिया गया है कि वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक लेने वाले नागरिकों को ही एंट्री दी जाएगी. होटल या फिर रेस्टोरेंट आने वाले तमाम लोगों को वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना होगा. जिन नागरिकों ने टीका नहीं लिया है ऐसे लोगों को एंट्री नहीं देने का आदेश दिया गया है.

इससे पहले अहमदाबाद नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार 20 सितंबर से जो लोग कोरोना की वैक्सीन नहीं ली उनको नगर निगम की कुछ सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे. जिन नागरिकों ने कोरोना की पहली खुराक नहीं ली है और दूसरी खुराक के लिए पात्र हैं, लेकिन खुराक नहीं ली है. उनको एएमसी भवन, स्विमिंग पूल, कांकरिया लेकफ्रंट, बीआरटीएस, एएमटीएस और अन्य स्थानों में प्रवेश करने से रोक दिया गया था.

इस सिलसिले में जानकारी देते हुए अहमदाबाद नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. भाविन सोलंकी ने कहा, “अहमदाबाद नगर निगम द्वारा कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है. अब तक 53 लाख खुराक दी जा चुकी है, जिसमें 36.59 लाख नागरिकों को पहली खुराक और 16.44 लाख नागरिकों को दूसरी खुराक दी गई है. अधिक से अधिक नागरिकों को कोरोना का टीका लगवाने का प्रयास किया जा रहा है.

जो नागरिक कोरोना की पहली या दूसरी खुराक के लिए पात्र हैं, लेकिन उन्होंने खुराक नहीं ली है. वह 20 सितंबर से नगर निगम की बिल्डिंग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे. इतना ही नहीं जिम, स्वीमिंग पूल, शहरी स्वास्थ्य केंद्र, रिवरफ्रंट, कांकरिया लेक फ्रंट सहित भवनों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.

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