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अहमदाबादियों के लिए नया ट्रैफिक नियम, ओवरस्पीडिंग पर लगेगा भारी जुर्माना

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अहमदाबाद: शहर में लगातार हो रहे सड़क हादसों पर नकेल कसने के लिए ट्रैफिक का नया निमय लागू किया गया है. शहर के एसजी हाईवे और सिंधु भवन रोड पर 70 की स्पीड तय की गई है. इससे ज्यादा स्पीड में चलने वाले वाहन को ओवरस्पीडिंग माना जाएगा. ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर पहली बार दो हजार, दूसरी बार 8 हजार और तीसरी बार ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर 6 माह के लिए लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया गया है.

इसी प्रकार यदि कोई दोपहिया वाहन चालक पहली बार पकड़ा जाता है तो 1500 रुपए, दूसरी बार पकड़े जाने पर दो हजार और फिर तीसरी बार पकड़े जाने पर 6 माह के लिए लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही की जाएगी. इसके अलावा कुछ अन्य इलाकों में स्पीड की गति तय की गई है.

तेज गति से चलने वालों वाहन चालकों को पकड़ने के लिए स्पीड गन लगाने की घोषणा के साथ ही 2021 में तय किए जाने वाले जुर्माने का विवरण भी अनुस्मारक के रूप में प्रकाशित किया गया है.

एक्सप्रेस-वे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और हाई-ट्रैफिक सड़कों पर अब मोटर चालकों के लिए पुलिस द्वारा गति सीमा निर्धारित की गई है. शहर में 70 से ऊपर की रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं. ओवरस्पीड में चलने वाले लोगों पर दो बार जुर्माना लगाया जाएगा और अगर वह फिर भी नहीं सुधरेगा तो लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा.

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