अहमदाबाद: अहमदाबाद सिटी ट्रैफिक पुलिस ने तीन दिन तक सीट बेल्ट लगाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है. इस अभियान का उद्देश्य कार में बैठे सभी व्यक्तियों द्वारा अनिवार्य सीट बेल्ट पहनने के बारे में जागरूकता पैदा करना होगा.
एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि जुर्माने की वसूली की आला अधिकारियों की ओर से कोई सूचना नहीं है, इसलिए चालक की अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी चालक की है, तीन दिवसीय अभियान के दौरान केवल समझाने-बुझाने का काम किया जाएगा. सीट बेल्ट नहीं पहनने वाले लोगों से जुर्माना नहीं लगाया जाएगा.
गौरतलब है कि हाल ही में टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की एक हादसे में मौत हो गई थी. टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी. प्रारंभिक जांच में पुलिस का मानना है कि दुर्घटना का कारण तेज रफ्तार और गलत साइड से ओवरटेक करना था. यह भी कहा जा रहा है कि पीछे बैठे साइरस मिस्त्री ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी.
जानिए क्या है मौजूदा नियम?
केंद्रीय मोटर वाहन नियम (1989) की धारा 138(3) के अनुसार, कारों में सीट बेल्ट प्रदान की जाती है और प्रत्येक कार चालक, विशेष रूप से आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति को सीट बेल्ट पहनना आवश्यक है. साथ ही 5 सीटर कारों में पीछे बैठे लोगों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है. जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस अगले तीन दिन तक लोगों को सीट बेल्ट को लेकर जागरुक करेगी फिर भी अलग लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर जुर्माना वसूलने की भी तैयारी की जा रही है.
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