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लॉ छात्रा से यौन शोषण के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद को मिली जमानत

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इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद को यौन शोषण के मामले में सोमवार को जमानत दे दी. लॉ छात्रा के यौन शोषण के मामले में अभी वह जेल में बंद हैं. जमानत पर करीब दो महीने पूर्व सुनवाई हुई थी जिसके बाद बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था. चिन्मयानंद के स्वास्थ्य का हवाला देकर उनकी जमानक की अर्जी दी गई थी.

चिन्मयानंद के ट्रस्ट की ओर से संचालित कॉलेज की लॉ छात्रा ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था. पीड़िता 23 वर्षीय लॉ छात्रा भी चिन्मयानंद से 5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के आरोप में गिरफ्तार कर ली गई थी. इसके बाद उसे दिसंबर में जमानत पर रिहा कर दिया गया. चिन्मयानंद ने आरोप लगाया था कि लॉ छात्रा और उसके दोस्तों ने कुछ वीडियो क्लिप सार्वजनिक करने की धमकी दी थी, जिसमें वह छात्रा से मसाज कराते हुए दिख रहे हैं.

बीजेपी नेता चिन्मयानंद को लॉ की छात्रा से बलात्कार के आरोप में यूपी एसआईटी ने 20 सितंबर को गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने उनको 14 दिन के लिए जेल भेजा है. चिन्मयानंद के बारे में लॉ छात्रा ने 12 पन्नों की शिकायत और एसआईटी को दिए बयान में कई चौंका देने वाली बातें सामने आई हैं. पीड़िता का कहना है कि चिन्मयानंद ने ब्लैकमेल कर रेप किया है. पीड़िता का हॉस्टल के बाथरूम में नहाने का वीडियो बनाया गया और उस वीडियो को वॉयरल करने की धमकी देकर एक साल तक रेप करता रहा. साथ ही पीड़िता ने बताया कि चिन्मयानंद ने शारीरिक शोषण का वीडियो भी बनाया है. चिन्मयानंद पीड़िता से मसाज करने का भी दबाव बनाता था और कई बार उसके साथ बंदूक के दम पर भी रेप हुआ है. लड़की ने भी अपने बचाव के लिए चिन्मयानंद का वीडियो बनाया है. लड़की ने इसके लिए अपनी चश्मे में खुफिया कैमरा लगाया और चिन्मयानंद का वीडियो बनाया है.

रेप का आरोप लगाने वाली लड़की ने घर पास में होने के बावजूद हॉस्टल में रहने के पीछे कारणों का खुलासा किया था. उसने बताया था कि वह एलएलएम में एडमीशन लेने के लिए गई था लेकिन चिन्मयानंद ने उसे नौकरी दे दी. नौकरी में काम का ज्यादा बोझ होने के कारण उसे हॉस्टल में रहना पड़ा जहां उसके साथ गलत हुआ.