अहमदाबाद: फायर सेफ्टी और बीयू परमिशन के मामले को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है. कोर्ट अहमदाबाद नगर निगम को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए फटकार लगाई है. जहां एक तरफ कोर्ट ने नगर निगम को फटकार लगाई है. वहीं नगर निगम बिना बीयू परमिशन के चलने वाली इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सील कर दिया है.
अहमदाबाद नगर निगम की पश्चिम जोन एस्टेट विभाग की टीम ने बिना वैध बीयू परमिशन के चलने वाली 7 कॉमर्शियल को सील कर दिया है. AMC Chandkheda strict action
इन सात इकाइयों पर एएमसी की कार्रवाई AMC Chandkheda strict action
अहमदाबाद नगर निगम ने चांदखेड़ा में कार्रवाई करते हुए बीयू परमिशन के बिना चलने वाले फूड प्लाजा सहित इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की AMC Chandkheda strict action
चेहर साधी फूड प्लाजा, पासवनाथ मेट्रो सिटी के पास, चांदखेड़ा
कपास किचन, मेपल-99 रेस्तरां के पास, एसपी रिंग रोड, चांदखेड़ा
वाइल्ड फायर पार्लर और कैफे, एसपी रिंग रोड, चांदखेड़ा
स्टरलाइन (ट्रू वैल्यू) मेपल रेस्तरां के बगल में, एसपी रिंग रोड, चांदखेड़ा
द एग बार, एसपी रिंग रोड, चांदखेड़ा
विलेज इन, नंदनवन सोसाइटी के पास, अहमदाबाद-कलोल हाईवे, चांदखेड़ा
देशी ठाठ, होम टाउन के बगल में, विसत-गांधीनगर हाईवे, चांदखेड़ा AMC Chandkheda strict action
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