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अहमदाबाद वन मॉल को AMC ने सील करने का आदेश दिया

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गुजरात में कोरोना के मामले लगातार नई उंचाई हासिल कर रहे हैं. हर रोज 1000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं. इस बीच अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) ने वन मॉल को सील करने का किया है.

गौरतलब है कि अहमदाबाद नगर निगम लगातार लोगों से वे बाहर जाने पर मास्क पहनने का आग्रह कर रहा है.

हालांकि इसके बावजूद कुछ लोग इसको नहीं मान रहे हैं.

एएमसी ने रविवार को शहर के वस्त्रापुर इलाके में स्थिति अहमदाबाद वन मॉल को सील करने का नोटिस जारी किया.

यह नोटिस नागरिक निकाय के नोटिस के बाद लाया गया था कि मॉल में ग्राहक और दुकानदार सामाजिक दूरी नहीं बना रहे हैं.

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लोग खरीदारी करते समय मास्क पहने हुए नहीं दिखाई दे रहे थे.

नगर निगम ने मॉल से जरूरी एहतियात बरतने को कहा है.

साथ ही उसने यह भी चेतावनी दी है कि अगर दुकानें और मॉल नियमों का उल्लंघन करते पाए गए तो उन्हें महामारी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.

रक्षाबंधन के कारण दिखा हुजूम

अहमदाबाद वन मॉल में रक्षाबंधन की छुट्टियों के कारण ग्राहकों का हुजूम देखने को मिला.

हालांकि दिशानिर्देशों के अनुसार, दुकान के मालिक, कर्मचारी और यहां तक ​​कि ग्राहक बिना मास्क के मॉल में नहीं जा सकते.

लेकिन उनमें से अधिकांश मानदंडों का उल्लंघन करते दिखे.

ये सभी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते नजर आए.

एक शिकायत के बाद, नागरिक निकाय के स्वास्थ्य विभाग ने मॉल में प्रवेश बंद कर दिया है.

मॉल को जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि पिछले कई दिनों से मॉल में ग्राहक और दुकानदार मास्क नहीं पहनकर नियमों का उल्लंघन कर रहे थे.

यह भी कहा गया है कि मॉल अनलॉक 3.0 मानदंडों को लागू करने में विफल रहा था.

अहमदाबाद वन मॉल को क्या करना होगा

  • मॉल के सिक्योरिटी गार्ड, हाउसकीपिंग स्टाफ और अन्य को कोरोना टेस्ट से गुजरना होगा.
  • कोरोना रिपोर्ट की एएमसी को जानकारी देनी होगी.
  • मॉल को पूरी तरह से डिसइनफेक्ट करना होगा.
  • सभी एंट्री प्वाइंट केवल रख-रखाव और हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए सुलभ होंगे.
  • मालिकों को भविष्य में मानदंडों का उल्लंघन नहीं करने का वायदा करना होगा.
  • जिन दुकानों को सील किया है, उन्हें केवल एएमसी की अनुमति से सील से ही हटाया जाएगा.
  • यदि इसका उल्लंघन किया जाता है तो महामारी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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