नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में इसी साल 20 फरवरी को बंगलूरू में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले कॉलेज छात्रा की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया. देशद्रोह की आरोपी कॉलेज छात्रा अमूल्या लियोना की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि उसे जमानत दी गई तो वह भाग सकती है.
20 फरवरी को बंगलूरू में आयोजित नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद थे. जैसे ही कॉलेज छात्रा ने पाकिस्तान का नारा लगाना शुरू किया आयोजकों ने उसके हाथ से माइक छीन लिया था. जमानत याचिका खारित करते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि 19 साल की अमूल्या लियोन को जमानत दी जाएगी तो वह इसी तरह के अपराध में लिप्त हो सकती है जिससे बड़ी संख्या में लोगों की शांति पर असर पड़ेगा.
गौरतलब हो कि अमूल्या बंगलूरू कॉलेज में जर्नलिज्म की छात्रा है. पुलिस ने अमूल्या के खिलाफ राजद्रोह के साथ ही साथ कई अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है. गिरफ्तारी के बाद उसके दोस्तों ने दावा किया था कि पाकिस्तान और भारत सहित सभी देशों के लिए जिंदाबाद का नारा लगाकर सार्वभौमिक मानवता का देश देने की कोशिश कर रही थी.
19 साल की अमूल्या लियोन बंगलूरू कॉलेज में जर्नलिज्म की छात्रा है वह अक्सर सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेती रही है. वीडियो क्लिप सामने आने के बाद पुलिस ने 20 फरवरी की शाम को उसे गिरफ्तार कर लिया था.
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