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गुजरात में 1 दिसंबर से लागू होगा आतंकरोधी कानून ‘गुजसीटॉक’,राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद रास्ता हुआ साफ

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एक दिसंबर से गुजरात में गुजरात संगठित अपराध एवं आतकंवाद नियंत्रण विधेयक (अब गुजसीटॉक पहले गुजकोक) को पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा. यह कानून महाराष्ट्र के मकोका की तर्ज पर बना है. महाराष्ट्र के मकोका कानून के बाद गुजरात आतंकवाद निरोधक कानून वाला दूसरा राज्य बन गया है. इस कानून ने गुजरात की सुरक्षा में इजाफा किया है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस कानून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पांच नवंबर को मंजूरी दे दी है. जबकि इससे पहले देश के तीन पूर्व राष्ट्रपतियों ने इस कानून में कोई न कोई तकनीकी खामी बताकर लौटा दिया था. इस विधेयक को पहली बार 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में गुजरात विधानसभा ने पारित किया था. लेकिन, राष्ट्रपति ने कुछ खामियां बताकर इस वापस लौटा दिया था.

इसके लिए विशेष अदालत का गठन और लोक अभियोजकों की नियुक्ति भी की जाएगी. गुजरात के गृहराज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि राज्य में इसे एक दिसंबर को लागू कर दिया जाएगा. कानून के लागू होते है राज्य में लोगो को सुरक्षित माहौल प्रदान कराया जा सकेगा.