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आर्यन खान की जमानत याचिका को स्पेशल NDPS कोर्ट ने खारिज किया

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मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका को मुंबई की एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया है. जिसकी वजह से आर्यन खान को फिलहाल जेल में ही रहना होगा. 14 अक्टूबर को कोर्ट ने दोनों पक्ष के दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

दोनों पक्षों की दलील

आर्यन खान को जमानत देने के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच लंबी चर्चा हुई, एनसीबी ने कहा कि आर्यन खान का अंतरराष्ट्रीय ड्रग पेडलर्स से संबंध हैं. यह एक बड़ी साजिश है जिसकी जांच होनी चाहिए. आर्यन अरबाज से ड्रग्स ले रहा था.

पिछली सुनवाई में आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा था कि स्टारकिड के पास से एनसीबी को ड्रग्स नहीं मिला था. आर्यन को पार्टी में बुलाने वाले शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई है. आर्यन का मुनमुन धमेचा से कोई संबंध नहीं है.

गौरतलब है कि एनसीबी ने 3 अक्टूबर को छापेमारी के बाद आर्यन खान को गिरफ्तार किया था. वह मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है, वह पिछले हफ्ते जमानत के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन कोर्ट ने कहा था कि उसके पास जमानत याचिका पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है. इस मामले की सुनवाई विशेष अदालत करेगी. उसके बाद आर्यन खान ने विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया था.

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