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आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

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नई दिल्ली: लखीमपुर खीरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस मामले की सुनवाई सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की स्पेशल बेंच ने की. एसआईटी की देखरेख कर रहे उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की अपील की सिफारिश की थी.

जज ने यूपी सरकार को पत्र लिखा है. शीर्ष अदालत ने पत्र पर यूपी सरकार से जवाब मांगा था. कोर्ट ने पूछा, ‘आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की अपील पर यूपी का क्या रुख है? सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राकेश कुमार जैन की चिट्ठी को राज्य सरकार और याचिकाकर्ता को देने को कहा था.

यूपी के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा, “हमने एसएलपी दाखिल करने के बारे में राज्य सरकार को एक रिपोर्ट भेज दी है. CJI रमना ने यूपी सरकार से कहा कि हम आपको जबरदस्ती नहीं कर सकते. पत्र लिखे जाने पर आपने उत्तर नहीं दिया. यह ऐसा मामला नहीं है जहां आपको महीनों या सालों तक इंतजार करना पड़े.

यूपी सरकार ने कहा कि हमारा स्टैंड वही है. हमने अपनी स्थिति के संबंध में पहले ही एक हलफनामा दाखिल कर दिया था. हमने हाईकोर्ट में भी जमानत का विरोध किया था. हमारा रवैया नहीं बदलेगा. राज्य सरकार ने गवाहों को व्यापक सुरक्षा प्रदान की है. गवाहों को कोई खतरा नहीं है. वे कह रहे हैं कि हमें अपील दायर करनी चाहिए क्योंकि वे आरोपी गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं.

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