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ATM में कैश नहीं होने पर बैंकों पर लगेगा जुर्माना, 1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम

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नई दिल्ली: एटीएम में समय पर पैसा नहीं डालने वाले बैंकों पर आरबीआई ने 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है. एटीएम में कैश नहीं होने से लोगों को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया है. आरबीआई ने कहा कि अगर किसी एटीएम में 10 घंटे से ज्यादा समय तक पैसा नहीं डाला जाता तो संबंधित बैंक पर जुर्माना लगाया जाएगा.

ATM से खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा ATM Cash Shortage Bank Penalty

इस मामले को लेकर जारी सर्कुलर में आरबीआई ने कहा कि एटीएम में कैश नहीं डालने पर जुर्माना लगाने का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लोगों की सुविधा के लिए इन मशीनों में पर्याप्त मात्रा में पैसा उपलब्ध हो. अगर किसी एटीएम में एक माह में 10 घंटे से अधिक समय तक कैश नहीं डाला जाता तो संबंधित बैंक पर प्रति एटीएम 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. ATM Cash Shortage Bank Penalty

आरबीआई ने जुर्माना लगाने का लिया फैसला ATM Cash Shortage Bank Penalty

आरबीआई ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लिया गया है ताकि लोगों को परेशानियों से निजात दिलवाई जा सके. इस फैसले से एटीएम ऑपरेटर भी गंभीरता दिखाएंगे. व्हाइट लेबल एटीएम के मामले में संबंधित एटीएम में कैश भरने वाले बैंक पर जुर्माना लगाया जाएगा. महत्वपूर्ण बात यह है कि व्हाइट लेबल एटीएम गैर-बैंक कंपनियों द्वारा संचालित किए जाते हैं.

आज के आधुनिक दौर में जब लोगों की ज्यादातर जरूरते एटीएम पर टीकी होती है. ऐसे में कई बार आम लोगों को ATM से खाली हाथ लौटना पड़ता है. दरअसल एटीएम में कैश मौजूद नहीं होने की शिकायतें लगातार RBI के पास आती रहती हैं. यही वजह है कि आरबीआई ने एटीएम में कैश उपलब्ध नहीं होने की वजह से आम लोगों को होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए यह बड़ा फैसला किया है. ATM Cash Shortage Bank Penalty

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