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26 महीना बाद जेल से बाहर निकलेंगे आजम खान, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के रामपुर के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में सपा नेता आज़म खान को अंतरिम जमानत दे दी है. इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को दो सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी. SC का कहना है कि सक्षम अदालत द्वारा नियमित जमानत का फैसला होने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर सख्त टिप्पणी की थी. कोर्ट ने कहा था कि एक जमानत मिलते ही एक आदमी के खिलाफ नया केस दर्ज कर लिया जा रहा है. लेकिन आज मिलने वाली जमानत से 2 साल से जेल में बंद आज़म के बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है.

गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर अब तक 80 से ज्यादा केस दर्ज किए जा चुके हैं. जिनमें भैंस चोरी, बकरी चोरी जैसे कई अजीबो-गरीब केस भी शामिल हैं. यूपी पुलिस के अलावा उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों ने भी कई केस दर्ज किए है. जमानत याचिक पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 महीने से जमानत पर आदेश न आने को न्यायिक प्रक्रिया का मज़ाक बताया था.

अखिलेश ने भाजपा पर बोला था हमला

बीते दिनों उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है, बहुत ज़ल्द आज़म ख़ान बाहर आएंगे. सरकार की लगातार कोशिश रही है कि उनपर इतना दबाव हो कि वे जेल से बाहर ही नहीं निकल पाए. हमें उम्मीद है कि उनके साथ न्याय होगा.

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