Batla House Encounter: दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर केस में आज दिल्ली की कोर्ट ने आतंकी आरिज़ खान को दोषी ठहराया. अब आरिज की सज़ा का एलान 15 मार्च को किया जाएगा. इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को आईपीसी की धारा 186, 333, 353, 302, 307, 174A, 34 के तहत दोषी पाया गया है. Batla House Encounter
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यह साबित हो गया है कि एनकाउंटर के वक्त खान भागने में कामयाब हो गया था. अदालत ने खान को आर्म्स ऐक्ट की धारा 27 के तहत भी दोषी करार दिया गया है. Batla House Encounter
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एक दशक तक कथित तौर पर फरार रहने के बाद फरवरी 2018 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार किया था. इंडियन मुजाहिद्दीन के इस आतंकी पर 15 लाख का इनाम रखा गया था जिसे जुनैद के नाम से भी जाना जाता है. आरिज खान पर 13 सितंबर 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर के अलावा दिल्ली, अहमदाबाद, यूपी और जयपुर में हुए धमाकों में शामिल होने का आरोप है. Batla House Encounter
आमगढ़ का रहने वाला है आरिज़
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरिज़ खान मूल रूप से यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है. 2008 के बाद से आरिज कभी भी आजमगढ़ वापस नहीं गया था. आरिज़ इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा को गोली मारते हुए फरार हो गया था. आरिज बटला हाउस एनकाउंटर के अलावा 2007 में यूपी के लखनऊ कोर्ट ब्लास्ट, फैजाबाद और वाराणसी में हुए ब्लास्ट में भी शामिल रहा है. कहा जाता है कि आरिज बम बनाने में माहिर है. Batla House Encounter
आरिज खान ने पिछले साल सितंबर में कोर्ट के सामने कहा था कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है. अदालत ने आठ साल पहले एक अन्य आतंकवादी शहजाद अहमद को मामले के सिलसिले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. Batla House Encounter
26 लोगों की हुई थी मौत
13 सितंबर 2008 को दिल्ली के करोल बाग, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और ग्रेटर कैलाश में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में 26 लोग मारे गए थे. जबकि 133 जख्मी हुए थे. दिल्ली पुलिस ने उस वक्त जांच में पाया था कि, बम ब्लास्ट को आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन ने अंजाम दिया.