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राज्यसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिया गुजरात बीजेपी को बड़ा झटका

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नई दिल्ली: गुजरात की चार राज्यसभा सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होने वाला है. जहां एक तरफ कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफा ने कांग्रेसी खेमे को बड़ा झटका दिया है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात बीजेपी को बड़ा झटका दिया है. द्वारका के पूर्व विधायक पबुभा माणेक की सदस्यता रद्द करने वाले गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. जिसकी वजह से वह अब राज्यसभा चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगें.

2017 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में गुजरात के द्वारका विधानसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार पबुभा माणेक की उम्मीदवारी पत्र में गलती होने के मामले को लेकर कांग्रेसी उम्मीदवार मेरामण गोरिया ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. मामले की सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने चुनाव रद्द करने का फैसला सुनाया था. जिसके बाद पबुभा माणेक ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दी.

क्या है पूरा मामला?

2017 के विधानसभा चुनावों में द्वारका निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेसी उम्मीदवार मेरामण गोरिया ने गुजरात उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी. इसमें उन्होंने दावा किया था कि पबुभा की उम्मीदवारी फॉर्म में गलती थी. जिसकी वजह से उनकी सदस्यता फॉर्म रद्द की जाए. हाईकोर्ट ने सदस्या फॉर्म की जांच कर विधानसभा चुनाव के 2 साल बाद उनकी पात्रता को अमान्य घोषित कर दिया था. तब से द्वारका विधानसभा सीट खाली है.

उल्लेखनीय है कि मेरामण भाई गोरिया ने रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन दिया था कि बीजेपी उम्मीदवार पबुभा ने जो फॉर्म भरा था उसमें वह कौन सी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं इसका उल्लेख नहीं किया था. इसलिए उनका और उनके बेटे का पर्चा रद्द किया जाना चाहिए. आवेदन के बाद चुनाव अधिकारियों ने दोनों उम्मीदवारों के खिलाफ नोटिस जारी किया था.

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